जिसल रसक बनाम केरल राज्य
जिसल रसक बनाम केरल राज्य
2019 (4) KHC 928
केरल उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध 4148/2019 (G)
न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी. के समक्ष
निर्णय दिनांक: 30 सितंबर 2019
मामले की प्रासंगिकता: क्या आरोपी को सीसीटीवी फुटेज की कॉपी दी जानी चाहिए?
सम्मिलित विधि और प्रावधान
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (धारा 2(t), धारा 4)
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (धारा 3)
मामले के प्रासंगिक तथ्य
- याचिकाकर्ता ने विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष निम्नलिखित दस्तावेजों की एक कॉपी प्रदान करने के लिए एक आवेदन दायर किया:
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- अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई सीसीटीवी फुटेज जिस पर उन्होंने भरोसा जताया
- उसी सीसीटीवी फुटेज से संबंधित फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट
- आगे जांच को जारी रखने के लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रिपोर्ट
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- अभियोजन पक्ष ने सीसीटीवी फुटेज की कॉपी देने का जमकर विरोध किया और यह तर्क दिया कि वह एक भौतिक वस्तु है जिसकी डिजिटल कॉपी आरोपी को नहीं दी जा सकती है।
- मजिस्ट्रेट ने आरोपी द्वारा मांग की गई रिपोर्ट की कॉपी प्रदान करने का आदेश दिया लेकिन सीसीटीवी फुटेज की कॉपी देने से इंकार कर दिया।
अधिवक्ताओं द्वारा प्रमुख तर्क
- याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उक्त फैसले में मजिस्ट्रेट से गलती हुई है। आईटी एक्ट के प्रासंगिक प्रावधानों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा की एविडेंस एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत दस्तावेजों में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल है, जिसे आईटी एक्ट की धारा 2(t) में परिभाषित किया गया है।
- सरकारी वकील ने याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों का खंडन करते हुए Sherin V. State of Kerela 2018 (3) KHC 725 का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि कानून मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के साथ साथ एक तीसरे वर्ग के साक्ष्य को मान्यता देता है, जो है वास्तव साक्ष्य या भौतिक साक्ष्य। सीआरपीसी की धारा 207 में भौतिक साक्ष्य शामिल नहीं है और ऐसा कोई कानून नहीं है जो भौतिक वस्तुओं की कॉपी को जारी करने का प्रावधान बताता है और अगर यह बात है तो अभियोजक डिजिटल सीसीटीवी फुटेज की कॉपी देने के लिए बाध्य नहीं है।
न्याय पीठ की राय
- आईटी एक्ट की धारा 4 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को कानूनी मान्यता देती है।
- वे सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए हैं दस्तावेजी साक्ष्य की परिभाषा में आते हैं।
अंतिम निर्णय
- याचिका को अनुमति दी गई।
- उचित तरीके से आरोपी को सीसीटीवी फुटेज की कॉपी प्रदान किये जाने का आदेश दिया गया।
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