पोर्नोग्राफ़ी और भारतीय कानून

यश जैनLaw

पोर्नोग्राफ़ी और भारतीय कानून
पोर्नोग्राफ़ी और भारतीय कानून

पोर्नोग्राफ़ी और भारतीय कानून

आज के इस तकनीकी दौर में जहां मात्र एक क्लिक से हम इंटरनेट से जुड़ सकते हैं, वही अश्लीलता की चपेट में बहुत आसानी से आ सकते हैं। आज के समय इंटरनेट पर अश्लील सामग्री मुफ्त और विशाल स्तर पर उपलब्ध है। इसलिए युवा पीढ़ी पहले की तुलना में ऐसी चीज़ों तक आसानी से पहुंच जाती है। इससे अनैतिक सेक्स की मानसिकता को बढ़ावा मिलता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एक ऐसी संस्कृति में बड़े हुए हैं जहां माता-पिता अपने बच्चों के साथ सेक्स के बारे में बातचीत करने में असहज महसूस करते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आए और इसके बारे में खुल कर चर्चा करें।

पोर्नोग्राफी क्या है ?

पोर्नोग्राफी (Pornography) शब्द दो शब्दों से बना हुआ है। ”pornȇ” जिसका मतलब है वैश्या (prostitute) और “graphein” यानी दस्तावेज़ीकरण (documentary)। सीधे शब्दों में वैश्या के कामों का चित्रण पोर्नोग्राफी है। कानून की नज़र में ऐसा जरूरी नहीं है कि पोर्नोग्राफी अश्लील ही हो। आज इंटरनेट का सबसे बड़ा उद्योग वयस्क मनोरंजन है यानी एडल्ट एंटरटेनमेंट। व्यक्तिगत स्वामित्व वाली लाखों अश्लील वेबसाइटें इंटरनेट पर मौजूद हैं। शोध से पता चलता है कि बाल शोषण से संबंधित संभावित अवैध सामग्री वाली 50% वेब-साइट्स ‘पे-पर-व्यू’ थी। यह इंगित करता है कि इंटरनेट पर बच्चों के फ़ोटो/वीडियो का अत्यधिक व्यावसायीकरण किया गया है।

अब आपको यह पता चल गया है कि पोर्नोग्राफी क्या है तो चलिए जानते हैं कि लोग इसे क्यों देखते हैं ?
  • उन्हें यौन उत्तेजना महसूस होती हैं और आनंद आता हैं और यही उन्हें पोर्न से मिलता है।
  • वे वास्तविकता से दूर रहने की कोशिश करते हैं और वर्चुअल दुनिया में अपनी रिहाई पाते हैं।
  • यह लोगों के मन में चल रहे खयालों को पूरा करता है और उन्हें चुनने के लिए एक अंतहीन विकल्प देता है।
  • अपने निजी जीवन के तनाव और अनिश्चितता के स्तर को कम करने के लिए।
  • युगलों के बीच सेक्स के मूड में कमी उन्हें पोर्न देखने की ओर ले जाती है।
  • सेक्स के बारे में जानने के लिए।
  • क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध है और दूसरे देख रहे हैं।
यौन व्यसन पर एक विशेषज्ञ ने पाया कि पोर्नोग्राफी का सेवन करने वालों में चार चरणों की प्रगति है
  1. लत: पोर्नोग्राफी एक शक्तिशाली यौन उत्तेजक या कामोत्तेजक प्रभाव प्रदान करती है, जिसके बाद यौन मुक्ति होती है, जो अक्सर हस्तमैथुन के माध्यम से होती है। यह व्यसनी है क्योंकि यह पोर्न पर निर्भरता पैदा करता है।
  2. वृद्धि: समय के साथ व्यसनी को अपनी यौन “ज़रूरतों” को पूरा करने के लिए अधिक स्पष्ट और विचलित सामग्री की आवश्यकता होती है।
  3. लकवा प्रभाव: जिसे पहले अलग और परेशान करने वाला कंटेंट माना जाता था, वह समय के साथ सामान्य और स्वीकार्य हो जाता है।
  4. आक्रामकता: पोर्न यौन रूप से देखे गए कामों को असली में करने की ओर ले जाता है। पोर्नोग्राफी में देखे जाने वाले व्यवहारों को देखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। लोग जो देखते हैं उसका अनुकरण करने लगते हैं।
देखना कानूनी है, शेयर करना अवैध है

पोर्नोग्राफी की वैधता की बात करें तो हमारा कानून हमें निजी तौर पर पोर्नोग्राफी देखने से नहीं रोकता है यानी पोर्नोग्राफी का सेवन कोई अपराध नहीं है। कानून इसका प्रकाशन, प्रसारण, वितरण या उत्पादन करने से रोकता है। आइए एक नज़र डालते हैं पोर्नोग्राफी से जुड़े भारत के कानून पर:

  • सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67
    • अश्लील सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित करने या प्रसारित करने के लिए दंड
      • तीन साल तक की कैद
      • पांच लाख रुपए तक जुर्माना
      • अपराध दोहराने पर पांच साल तक की कैद और दस लाख रुपये तक जुर्माना
  • भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 293
    • युवक को अश्लील वस्तुओं की बिक्री, आदि
      • तीन साल तक की कैद
      • दो हज़ार रुपए तक जुर्माना
      • अपराध दोहराने पर सात साल तक की कैद और पांच हज़ार तक जुर्माना

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