एम महालिंगम बनाम भारतीय संघ
एम महालिंगम बनाम भारतीय संघ
मद्रास उच्च न्यायालय
W.P. 18649/2014
न्यायधीश पी एन प्रकाश के समक्ष
निर्णय दिनांक: 21 अप्रैल 2015
मामले की प्रासंगिकता: एक सरकारी कर्मचारी जिसके खिलाफ साइबर अपराध करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई है, उसे निलंबित करने के लिए क्या उच्च न्यायालय सरकार को निर्देश दे सकती है?
सम्मिलित कानून और प्रावधान
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (धारा 43, 66, 66D)
- भारतीय दंड संहिता, 1860 (धारा 120B, 419)
मामले के प्रासंगिक तथ्य
- रिट याचिका दायर की गई थी ताकि पाचवां प्रतिवादी याचिकाकर्ता द्वारा उसे प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन के आधार पर कार्रवाई शुरू करे।
- आर रमन, जो कृषि के संयुक्त निदेशक के कार्यालय में असिस्टेंट है, उसने अन्य लोगों के साथ याचिकाकर्ता के नाम से एक फर्जी ईमेल आईडी बनाई थी और विभाग में विभिन्न अधिकारियों को गुमनाम पत्र भेजे थे।
- याचिकाकर्ता ने रमण और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120B और 419 एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 43, 66, 66D के तहत अपराधों के लिए शिकायत दर्ज की।
- पुलिस ने मामले को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया है, हालांकि, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि रमन लगातार गवाहों को परेशान कर रहा है और इसलिए, वे न्यायालय के समक्ष सही/उचित सबूत नहीं दे पा रहे हैं।
- इस याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता पांचवें प्रतिवादी यानी रमन और उसके सहयोगियों को निलंबित करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों के लिए परमादेश रिट जारी करने के लिए मांग कर रहे है।
अधिवक्ताओं द्वारा प्रमुख तर्क
- याचिकाकर्ता के वकील ने तमिलनाडु सिविल सेवा नियमों के कुछ प्रावधानों पर प्रकाश डाला जो कुछ आधारों पर निलंबन के लिए निर्धारित है।
- उन्होंने आगे कहा कि चूंकि अंतिम रिपोर्ट दायर की जा चुकी है, इसलिए प्राधिकरण के पास रमन को निलंबित करने की पर्याप्त शक्ति है।
- अधिकारियों ने रमन और उनके सहयोगियों की कार्यवाही और स्थानांतरण के बारे में विवरण प्रस्तुत किया।
अंतिम निर्णय
- अदालत ने कहा कि अंतिम रिपोर्ट दायर किए जाने के बाद से वह परमादेश रिट जारी नहीं कर सकती है।
- उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों को एक विस्तृत प्रतिनिधित्व करने के लिए याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता दी गई थी।
- निचली अदालत रमन की जमानत रद्द कर सकती है, अगर यह साबित हो जाए कि उसने गवाहों के साथ छेड़छाड़ की है।
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