सुदर्शन कार्गो प्राइवेट लिमिटेड बनाम टेकवेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड

यश जैनCase Summary

सुदर्शन कार्गो प्राइवेट लिमिटेड बनाम टेकवेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड

सुदर्शन कार्गो प्राइवेट लिमिटेड बनाम टेकवेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
2013 (4) AKR 654
कर्नाटक उच्च न्यायालय
COP 11/2013
न्यायाधीश अरविंद कुमार के समक्ष
निर्णय दिनांक: 25 जून 2013

मामले की प्रासंगिकता: क्या ईमेल द्वारा भेजी गई ऋण की पावती एक वैध और मान्य पावती है, बशर्ते उसे हस्ताक्षरित नहीं किया गया है जो कि परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 18 के तहत ज़रूरी है?

सम्मिलित विधि और प्रावधान

  • सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (धारा 2, 3, 4)
  • भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (धारा 3)
  • सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (आदेश 5 नियम 9)
  • परिसीमा अधिनियम, 1963 (धारा 18)

मामले के प्रासंगिक तथ्य

  • याचिकाकर्ता का उधार नहीं चुकाने पर प्रतिवादी की कम्पनी को बंद करने के लिए ये एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता एक लाइसेंस प्राप्त सीमा शुल्क हाउस एजेंट है।
  • प्रतिवादी के अनुरोध पर, याचिकाकर्ता ने नौभार द्वारा चार कन्साइनमेंट प्रतिवादी को दिए। प्रतिवादी कंपनी द्वारा बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण प्रतिवादी और याचिकाकर्ता के बीच ईमेल का आदान-प्रदान हुआ। याचिकाकर्ता को बकाया राशि के बारे में पुन: दावा करने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तदनुसार, याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी की कंपनी को बंद करने के लिए वर्तमान याचिका दायर की।
  • प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुतियाँ किए जाने के बाद, अदालत ने मामले को खातों के मिलान के लिए संदर्भित किया, और प्रतिवादियों को भुगतान करने के लिए एक और अवसर दिया गया। हालाँकि, उक्त बकाया राशि का भुगतान प्रतिवादी द्वारा नहीं किया गया है।

अधिवक्ताओं द्वारा प्रमुख तर्क

  • प्रतिवादी के वकील ने प्रस्तुत किया कि ईमेल को याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया है और इसलिए, इसे वैध पावती के रूप में नहीं माना जा सकता है।
  • याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि प्रतिवादी ने कभी भी दायित्व को विवादित नहीं किया है और ईमेल के माध्यम से देय राशि को स्वीकार किया है, यह अपने स्वयं के प्रवेश के विपरीत नहीं हो सकता है।

न्यायपीठ की राय

  • प्रतिवादी ने केवल तर्क दिया है कि ऋण की पावती कानून की नजर में मान्य नहीं है क्योंकि उक्त ईमेल पर विधिवत हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। उसी समय, प्रतिवादी अन्य ईमेलों को विवादित नहीं करता है जो याचिकाकर्ता को भेजे गए हैं।
  • परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 18 में वैध पावती के लिए दो आवश्यक तत्व बताये गए हैं:
    1. यह लिखित रूप में होना चाहिए;
    2. यह उस पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए जिसके खिलाफ इस तरह के अधिकार का दावा किया जाता है।
  • दूसरी ओर, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से किए गए लेनदेन की कानूनी मान्यता प्रदान करता है जिसमें संचार के कागजी-आधारित तरीकों और सूचनाओं के भंडारण के लिए विकल्पों का उपयोग शामिल है। अधिनियम की धारा 4 में यह जानकारी दी गई है कि यदि जानकारी लिखित रूप में या टाइप किया हुआ या मुद्रित रूप में होनी है, और इलेक्ट्रॉनिक रूप में इस तरह की जानकारी उपलब्ध है या उसी का उपयोग करने के लिए सुलभ है, तो ऐसी आवश्यकता को पूर्ण माना जायेगा । इस अधिनियम द्वारा साक्ष्य अधिनियम, 1872 में भी संशोधन किया गया।
  • आदेश 5 नियम 9 अदालत को प्रतिवादी या उसके एजेंट को फैक्स या इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस के माध्यम से प्रति को वितरित या प्रेषित करके समन जारी करने में सक्षम बनाता है।
  • जैसा कि उत्तरदाताओं ने कंप्यूटर और उसके नेटवर्क के माध्यम से उनके द्वारा प्रेषित जानकारी को विवादित नहीं किया है, ईमेल के माध्यम से ऋण की पावती को एक उचित और उचित पावती के रूप में माना और पढ़ा जाना है, और यह परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 18 के तहत निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

अन्तिम निर्णय

  • ईमेल द्वारा ऋण की एक रसीद एक व्यक्ति के द्वारा , जो किसी अन्य व्यक्ति को इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजने या प्रसारित करने का इरादा रखता है, जो पतादाता होगा, ऋण की एक वैध स्वीकृति का गठन करेगा और यह सीमा की धारा 18 की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
  • याचिका स्वीकार की जाती है, और याचिकाकर्ता को 16 जुलाई, 2013 से पहले हिंदू (अंग्रेजी अखबार) और विजया कर्नाटक में विज्ञापन निकालने की अनुमति है।

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