महाराष्ट्र राज्य बनाम चंद्रभान सुदाम सनप

यश जैनCase Summary

आपराधिक मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

महाराष्ट्र राज्य बनाम चंद्रभान सुदाम सनप
2019 ALLMR (CRI) 2889
बॉम्बे उच्च न्यायालय
पुष्टिकरण प्रकरण 3/2015 और आपराधिक अपील 1111/2015
न्यायाधीश रंजीत वी. मोरे और न्यायाधीश भारती एच. डांगरे के समक्ष
निर्णय दिनांक: 20 दिसंबर 2018

मामले की प्रासंगिकता: आपराधिक मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

सम्मिलित विधि और प्रावधान

  • सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (धारा 2(t), 2(o))
  • भारतीय दंड संहिता, 1860 (धारा 364, 366, 376(2)(m), 376(A), 392, 397, 302, 201, 170)
  • दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (धारा 28(2), 313, 273)
  • भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (धारा 65A, 65B)
  • रेलवे अधिनियम, 1989 (धारा 147)

मामले के प्रासंगिक तथ्य

  • एक युवा लड़की अपीलकर्ता के हाथों पाशविक प्रवृत्ति का शिकार हो गई, जिसने अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए निर्दयतापूर्वक उसका जीवन समाप्त कर दिया।
  • इस मामले में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कुछ गवाहों से पूछताछ की गई। इस मामले में जो मुद्दा सामने आया वह था कि क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सबूतों की रिकॉर्डिंग की जा सकती है ?
  • दूसरा मुद्दा अभियोजन पक्ष द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में सीसीटीवी फुटेज पर भरोसा करना था ।

न्यायपीठ की राय

  • वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा साक्ष्य की रिकॉर्डिंग धारा 273 के उद्देश्य को संतुष्ट करती है। ताकि आरोपी की मौजूदगी में साक्ष्य दर्ज किए जा सकें।
  • वर्चुअल रियालिटी एक ऐसी स्थिति है जहां किसी को महसूस करने, सुनने या कल्पना करने के लिए मजबूर किया जाता है जो वास्तव में मौजूद नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दोनों पक्ष एक दूसरे की मौजूदगी में उपस्थित है।
  • वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साक्ष्य लेने का तरीका विस्तार से बताया गया:
    “आरोपी और उसका वकील गवाह को इस तरह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जैसे कि गवाह वास्तव में उनके सामने बैठा हो। वास्तव में, अभियुक्त भीड़-भाड़ वाले कोर्टरूम में कटघरे में बैठे हुए साक्षी को वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से बेहतर देख सकता है।
  • प्लेबैक की सुविधा गवाह से जिरह करते समय एक अतिरिक्त लाभ देगी। गवाह का उसी तरह से दस्तावेजों या अन्य सामग्री या बयान के साथ सामना किया जा सकता है जैसे कि वह अदालत में था। जब वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए साक्ष्य रिकॉर्ड किए जाएंगे तो ये सभी उद्देश्य पूरी तरह से पूरे हो जाएंगे।
  • भारतीय कानूनी प्रणाली ने अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को साक्ष्य एकत्र करने के लिए एक अत्यंत प्रभावी साधन के रूप में मान्यता दी है क्योंकि यह अनावश्यक उपस्थिति को रोकने में सहायता करता है और कई बार पार्टियों को परिवहन पर होने वाले खर्च से बचाता है। इसके साथ ही अपनी व्यस्त दिनचर्या की वजह से होने वाली गवाहों और खासकर विशेषज्ञ की आने जाने की परेशानियों को कम करता है।
  • वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित मध्यस्थता का एक नया आयाम भी दिया है और मध्यस्थता के भारतीय रूप में स्थापित कार्यवाही में स्थिरता लाई है।
  • एविडेंस एक्ट की धारा 65B(4) के तहत प्रस्तुत किए जा रहे प्रमाण पत्र के अभाव में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता के विषय पर कानूनी स्थिति यह है कि एक पक्ष जिसके पास वह उपकरण नहीं है जहां से दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, ऐसे पक्ष को धारा 65B(4) के तहत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है और प्रमाण पत्र की आवश्यकता को केवल प्रक्रियात्मक होने की प्रयोज्यता में छूट दी जा सकती है।

अन्तिम निर्णय

  • वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा साक्ष्य की रिकॉर्डिंग धारा 273 के उद्देश्य को संतुष्ट करती है और इस प्रकार साक्ष्य को उसी तरह दर्ज किया जा सकता है।
  • एक पक्ष जिसके पास उपकरण नहीं है, जहां से दस्तावेज़ प्रस्तुत किया गया है, ऐसे पक्ष को धारा 65B(4) के तहत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है और केवल प्रक्रियात्मक होने के प्रमाण पत्र की आवश्यकता की प्रयोज्यता में छूट दी जा सकती है।
  • दोषसिद्धि के आदेश को बरकरार रखा गया और अपीलकर्ता/अभियुक्त को मृत्युदंड सुनाया गया।

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