टी.पी. शिवदास एफ.सी.एस. बनाम केरल राज्य
टी.पी. शिवदास एफ.सी.एस. बनाम केरल राज्य
केरल उच्च न्यायालय
जमानत आवेदन 4889, 5035, 5859/2015
न्यायाधीश ए हरि प्रसाद के समक्ष
निर्णय दिनांक: 12 नवंबर 2015
मामले की प्रासंगिकता: डिजिटल हस्ताक्षर की जालसाजी के लिए क्या आरोपी को जमानत दी जा सकती है?
सम्मिलित विधि और प्रावधान
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (धारा 43, 66)
- दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (धारा 156 (3), 438)
- भारतीय दंड संहिता, 1860 (धारा 34, 323, 392, 408, 420, 427, 452, 465, 467, 468, 506 (ii))
- कंपनी अधिनियम, 2013 (धारा 153)
मामले के प्रासंगिक तथ्य
- कुन्नमकुलम पुलिस स्टेशन में उपरोक्त धाराओं के तहत अपराध 1544/2015 पंजीकृत है। 27 जुलाई 2015 को, शिकायतकर्ता को, जो कि अश्विनी हॉस्पिटल लिमिटेड कंपनी के अध्यक्ष हैं, और अन्य शेयरधारकों को धोखा देने के इरादे से पहले आरोपी और अन्य आरोपित व्यक्ति ने शिकायतकर्ता के डिजिटल हस्ताक्षर की कूट रचना की हैं।
- आरोपियों ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की वेबसाइट पर कुछ फॉर्म अपलोड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया।
अधिवक्ताओं द्वारा प्रमुख तर्क
- प्रतिवादियों के वकील, श्री सी. उन्नीकृष्णन ने जमानत के आवेदनों का विरोध करते हुए कहा कि वास्तविक शिकायतकर्ता के डिजिटल हस्ताक्षर को गलत तरीके से बनाया गया और कंपनी के रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर कंपनी के संबंध में गलत जानकारी अपलोड करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। उनके अनुसार, अन्य आपराधिक गतिविधियों के अलावा, यह गंभीर अवैधता भी है।
- श्री एस. श्रीकुमार, याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील ने कहा कि निगमित कंपनियों के संबंध में प्रबंधन के विवादों को कम्पनी विधि बोर्ड (सीएलबी) और इस न्यायालय में उचित तरीके से रखा गया है। उन्होंने स्वतंत्र अध्यक्ष द्वारा दी गई अनुमति के वास्ते ही प्रतिनिधि के रूप में वोट डाला है। चूंकि कुछ अभियुक्तों को कंपनी के निदेशक के रूप में चुना गया था, इसलिए उन्हें अस्पताल में प्रवेश करने और प्रशासन के मामले में कार्यों का निर्वहन करने का पूरा अधिकार है।
खंडपीठ की राय
- कुन्नमकुलम पुलिस स्टेशन के अपराध 1443/2015 का आरोपी असाधारण क्षेत्राधिकार के आह्वान के लायक नहीं हैं, विशेष रूप से अपराध की गंभीरता, प्रकृति और परिमाण को देखते हुए, और अपराध के वास्तविक स्वाभाव के खुलासे की जानकारी जाँच द्वारा ही पता लगाई जा सकती है |
अंतिम निर्णय
- कुन्नमकुलम पुलिस स्टेशन के अपराध क्रमांक 1443 से संबंधित जमानत आवेदनों को यहां खारिज कर दिया गया हैं।
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