सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम डीसीआईटी सेंट्रल सर्कल 6, नई दिल्ली
सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम डीसीआईटी सेंट्रल सर्कल 6, नई दिल्ली
2014 Indlaw ITAT 4
आयकर अपीलीय अधिकरण, दिल्ली बेंच
ITA 3199/Del/2013 & 3512/Del/2013
न्यायाधीश आर.पी. टोलानी और न्यायाधीश बी.सी. मीणा के समक्ष
निर्णय दिनांक: 10 जनवरी 2014
मामले की प्रासंगिकता: क्या आयकर विभाग बही खातों की सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करने के लिए बोल सकता है?
सम्मिलित विधि और प्रावधान
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (धारा 2)
- आयकर अधिनियम, 1961 (धारा 40, 68, 142)
मामले के प्रासंगिक तथ्य
- निर्धारिती (याचिकाकर्ता) की फर्म भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत एक अवशेष NBFC (गैर बैंकिंग वित्त कम्पनी) है जो दैनिक, सावधि और आवर्ती जमा आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत भारत के मुख्य रूप से ग्रामीण भागों के छोटे जमाकर्ताओं से राशि जमा करने की गतिविधि में लगी हुई है। इसने वार्षिक आय के लिए अपना रिटर्न दाखिल किया, जिसमें कुल घाटा 9,99,48,394 /- रुपयों का था। इसके बाद, 28.03.2011 को एक संशोधित रिटर्न दाखिल किया गया, जिसमें 10,45,98,718/- रुपयों की हानि हुई।
अधिवक्ताओं द्वारा प्रमुख तर्क
- निर्धारिती के विद्वान वकील ने दावा किया कि CIT(A) ने रिकॉर्ड का अवलोकन और सत्यापन करके और निर्धारिती ने व्यवसाय में तेजी का प्रदर्शन करते हुए पूर्वोक्त गड़बड़ी को हटा दिया। समूह की कंपनियों के बीच पारस्परिक बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान नहीं करने के लिए लगातार अभ्यास किया गया था क्योंकि लेनदेन व्यापार उन्मुख और अक्सर हुआ करते थे। किसी भी मामले में, इस वर्ष में निर्धारिती इन शर्तों में लाभार्थी है, क्योंकि इसने समग्र रूप से अधिक ब्याज मुक्त धन प्राप्त किया है।
- वकील ने प्रस्तुत किया कि अपने व्यवसाय के हिस्से के रूप में, अपीलकर्ता स्टॉक-इन-ट्रेड की प्रकृति में विभिन्न प्रतिभूतियों में निवेश करता है और कम बाजार मूल्य पर लगातार मूल्यवान होता है। ऑडिटर (एओ) ने इस आधार पर वर्तमान निवेश के मूल्य में कमी के प्रावधान को अस्वीकार कर दिया कि अपीलकर्ता ने निवेश से प्राप्त सभी आय को व्यावसायिक आय के रूप में माना था। वकील ने कहा कि तथ्यों पर और कानून की धारा 14A में रोक के कारण, यह टिकाऊ नहीं है क्योंकि यह विवादित नहीं है कि निर्धारिती एक विशेष निवेश प्रभाग बनाए रखता है, जिसके लिए खातों की अलग-अलग पुस्तकों को बनाए रखा जाता है। आय की वापसी दर्ज करते समय, इसने धारा 14A के तहत ₹24,646 की राशि की पेशकश की।
- इनकम टैक्स विभाग की ओर से यह दावा किया कि निर्धारिती चाहता है की या तो सूचना को प्रस्तुत नहीं किया जाए या फिर अधिकारियों के ध्यान में आने से बचाया जाए । 1500 में से अधिक शाखाओं में से सिर्फ 69 शाखाओं के लिए कागज़ी प्रतिया दी गयी और इलेक्ट्रॉनिक प्रतियों के लिए हमेशा मना बोला गया। ऐसा करना साबित करता है की याचिकाकर्ता के पास इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ तैयार तो थी पर उन्होंने प्रस्तुत क्यों नहीं करी ये कारण वही अच्छे से जानते है।
- याचिकाकर्ता को धारा 68 में दिए गए दायित्व का निर्वाहन करने के लिए एक से ज्यादा मौके दिए गए। इसके बाद भी याचिकाकर्ता अपने खातों में जमा हुए डिपॉज़िट कलेक्शन की व्याख्या करने में असफल रहे है। कैश क्रेडिट के तीन मूल्य तत्त्व, (i) पहचान, (ii) लेनदार की क्षमता, और (iii) लेन-देन की वास्तविकता के बारे में जरुरी जानकारी नहीं प्रस्तुत की गयी है। इसी कारण से धारा 68 और एक नमूना आकार पर जांच के परिणाम क्रमशः अस्पष्टीकृत क्रेडिट और जमा हुई सम्पूर्ण पूँजी पर लागू होते है।
न्यायपीठ की राय
किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में संग्रहीत डेटा की प्रतिलिपि (प्रिंट आउट) को शामिल करने के लिए ‘बही खातों’ को परिभाषित किया गया है। कानून इलेक्ट्रोनिक रूप से डेटा को प्रस्तुत करने की बजाय उसकी प्रतिलिपि को अनिवार्य करता है। धारा 2 (22AA) में परिभाषित शब्द ‘दस्तावेज़’ में एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शामिल है। रिकॉर्ड के प्रिंट आउट को भी एक दस्तावेज माना जाएगा और यह कानून का पर्याप्त अनुपालन होगा। आयकर विभाग द्वारा मांगी गयी जानकारी प्रिंट आउट के रूप में और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में भी प्रस्तुत करी जा सकती है।
अंतिम निर्णय
- परिणामस्वरूप, राजस्व और निर्धारिती द्वारा दायर दोनों अपील आंशिक रूप से अनुमत हैं।
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