एच.सी. पंत बनाम भारतीय संघ

यश जैनCase Summary

एच.सी. पंत बनाम भारतीय संघ

एच.सी. पंत बनाम भारतीय संघ
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, नई दिल्ली
मूल आवेदन क्रमांक 2397/2009 और विविध आवेदन क्रमांक 1612/2009
न्यायाधीश वी.के. बाली, अध्यक्ष, और डॉ रमेश चंद्र पांडा, सदस्य (ए)
निर्णय दिनांक: 23 दिसंबर 2011

मामले की प्रासंगिकता: स्टिंग ऑपरेशन से हुए खुलासे के चलते प्रशासनिक कार्यवाही में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रमाणीकरण की आवश्यकता

सम्मिलित विधि और प्रावधान

  • सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (धारा 3)
  • भारतीय संविधान, 1950 (अनुच्छेद 320(3)(d))

मामले के प्रासंगिक तथ्य

  • आवेदक, एचसी पंत, 2000-2001 में रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री के ओएसडी (ऑफ़िसर ऑन स्पेशल ड्यूटी) के रूप में तैनात थे। इस अवधि के दौरान, उन पर tehelka.com द्वारा किए गए एक स्टिंग ऑपरेशन में ₹20,000 की अवैध रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। इस स्टिंग ऑपरेशन का नाम Operation West End था।
  • आवेदक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई और एक जांच आयोग नियुक्त किया गया।
  • केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष विभिन्न मुद्दों में से एक मुद्दा आईटी एक्ट, 2000 की धारा 3 के प्रावधानों के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रमाणीकरण के बारे में था।

अधिवक्ताओं द्वारा प्रमुख तर्क

  • आवेदक के वकील ने तर्क दिया कि आवेदन ने कथित स्टिंग ऑपरेशन की प्रामाणिकता और स्टिंग ऑपरेटर की विश्वसनीयता पर विवाद किया था। आवेदक ने यह भी चिंता व्यक्त की है कि M-1 के रूप में चिह्नित प्रबंधन दस्तावेज Tehelka.com की एक प्रति है और एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होने के कारण, इसे आईटी एक्ट,2000 की धारा 3 के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विधि या प्रक्रिया के माध्यम से प्रमाणित करने की आवश्यकता है।
    केन्द्र सरकार की पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि आवेदन को उपयुक्त सभी अवसर दिए गए हैं और नैसर्गिक न्याय के किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं किया गया है।

न्यायपीठ की राय

  • इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रमाणीकरण के संबंध में मामले के संदर्भ में, पीठ ने जांच अधिकारी के इस निष्कर्ष को स्वीकार कर लिया कि वह संबंधित दस्तावेजों के साथ मिलान करने के बाद M-1 की सामग्री से संतुष्ट था।

अंतिम निर्णय

  • यह मूल आवेदन योग्यता से रहित है और इसे खारिज कर दिया जाता है। पक्षों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

इस केस सारांश को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें। | To read this case summary in English, click here.